म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करे सरकार

मई 8, 2025 - 15:18
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म प्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करे सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने की मांग किया है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से भेंट कर अवगत कराया कि इस विषय में उन्होंने दो बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेंशनरों के हित में जरूरी कार्यवाही करने का पत्र लिखा है। इसलिए इसे विलोपित करने हेतु विधानसभा में शासकीय संकल्प लाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 अधिसूचित किया था। इस अधिनियम के धारा 49(6) में पेंशनरी दायित्वों के निर्वहन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति का प्रावधान है। इसी के परिपालन में दोनों राज्यों में पेंशनरों को महंगाई राहत स्वीकृत करने के लिए विगत 24 वर्ष से सहमति की बाध्यता की अनिवार्यता बनी हुई है। जिसके कारण दोनों राज्यों के पेंशनरों को जनवरी और जुलाई में हर साल मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में करोड़ों रुपए नुकसान हो रही है। इस धारा को समाप्त करने को लेकर दोनों राज्यों के पेंशनर आंदोलन कर रहे है। जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि चूंकि यह अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है और संसद द्वारा पारित है, दोनों राज्यों के सहमति बिना इस धारा को विलोपित किया जाना संभव नहीं है। शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के अनुसार इस अधिनियम को विलोपित करने हेतु दोनों राज्यों में सरकार को स्वयं विधानसभा शासकीय संकल्प लाकर पारित करना होगा। इसलिए दोनों राज्यों में सरकार के संज्ञान में लाकर इसे विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने हेतु आंदोलन किया जा रहा है।