मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अंतर्गत कार्य शुरू

अक्टूबर 30, 2025 - 15:04
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गरियाबंद 30 अक्टूबर 2025/ भारत निर्वाचन  आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 क़े सन्दर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर ) सबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने चरबद्ध प्रक्रिया के सम्बन्ध में  महत्वपूर्ण निर्देश दिये
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलए, बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ  के कार्य एवं सावधानियों के सबंध में महत्वपूर्ण  निर्देश दिये। उन्होंने  पूर्व के मतदाता सूची का शीघ्र मिलान करने के साथ ही फॉर्म प्रिंटिंग, घर घर सर्वेक्षण कार्य शुरू करने कहा।
बी.एल.ओ, (बूथ स्तरीय अधिकारी) नए मतदाता को शामिल करने के लिए फॉर्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे और मिलान/लिंकिंग (आधार से जोड़ना) में सहायता करेंगे। मतदाता को ई.एफ. भरने में मदद करेंगे उसे एकत्र करेंगे और ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। मतदाता, विशेषकर शहरी मतदाता/अस्थायी प्रवासी, ई.एफ. ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे। गणना चरण के दौरान ई.एफ. के अलावा, ई.एफ. के साथ कोई अन्य दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। ईआरओ/एईआरओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है; और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ईआरओ के फैसले के खिलाफ पहली अपील की सुनवाई करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।
विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रमुख चरण
पूर्व-गणना चरण -बीएलओ, ईआरओ और डीईओ का प्रशिक्षण। बीएलओ द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ मैन्युअल मिलान/लिंकिंग।ईसीआईनेट द्वारा अंतिम एसआईआर के साथ कंप्यूटर मिलान व लिंकिंग।
राजनीतिक दलों की भागीदारी - डीईओ और ईआरओ सभी मान्यता प्राप्त दलों से मिलेंगे और एसआईआर प्रक्रिया को विस्तार से समझाएंगे। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण। बीएलए मतदाताओं से विधिवत भरे हुए ईएफ भी एकत्र कर सकते हैं।प्रतिदिन 50 ईएफ तक प्रमाणित कर सकते हैं और बीएलओ को जमा कर सकते हैं। गणना चरण- विधिवत भरे गए गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान/लिंकिंग और संग्रहण 1,200 मतदाताओं की अधिकतम सीमा वाले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण।
मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन -ड्राफ्ट रोल में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए अनुपस्थित,स्थानांतरितश्मृतश्डुप्लिकेट नामों की सूची सीईओ वेबसाइट एवं सार्वजनिक कार्यालयों पर डाली जाएगी।
ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जारी करना और उस पर निर्णय लेना -उन मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनका अंतिम एसआईआर से मिलान या लिंक नहीं किया जा सका। मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना।अंतिम एसआईआर से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सुनवाई। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावे और आपत्तियों  का निराकरण किया जाएगा।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई भी मतदाता या बीएलए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।दावा आपत्ति क़े निराकरण पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित-28 अक्टूबर से 2025 से 03.11.2025 तक मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य, 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तकघर घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य,9 दिसम्बर 2025 को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन,9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्ति की अवधि,9 दिसम्बर से 31जनवरी 2026 तक नोटिस चरण एवं 7 फ़रवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होग़ा। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  बी.एस उइके, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  पंकज डाहिरे, एसडीएम सुश्री हितेश्वरी बाघे, तहसीलदार  चितेश देवांगन,  गिरीश चन्द्राकर सहित अन्य अधिकारी वी सी क़े माध्यम से जुड़े थे।