नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पतालों का निरीक्षण

अक्टूबर 31, 2025 - 12:08
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नर्सिंग होम एक्ट के तहत निजी अस्पतालों का निरीक्षण

कोण्डागांव, 31 अक्टूबर 2025/ मंगलवार को समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर  किशोर शर्मा जिला कोण्डागांव एवं जिला नोडल अधिकारी (नर्सिंग होम एक्ट) डॉ. प्रतीक चौधरी, जिला नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना डॉ. बसंत तोडे तथा औषधी निरीक्षक कोण्डागांव की संयुक्त टीम द्वारा कोण्डागांव जिले में संचालित निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का बुधवार 29 अक्टूबर को निरीक्षण किया गया। जिसमें सर्वप्रथम मेनरोड कोण्डागांव में संचालित निजी अस्पताल सिद्धि विनायक अस्पताल कोण्डागांव, जीवन क्लीनिक मेनरोड रायपुर नाका कोण्डागांव, के.एन.एच अस्पताल, मेनरोड कोण्डागांव, निरादेवी चाईल्ड केयर आलबेड़ापरा कोण्डागांव में निरीक्षण एवं जांच की गई। जांच के दौरान उपरोक्त निजी अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट 2010 के अन्तर्गत शिकायत पेटी, साफ-सफाई एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन नहीं होना पाया गया। जिस पर टीम द्वारा उक्त निजी अस्पतालों को तत्काल आवश्यक सुधार करने निर्देशित किया गया। संचालित निजी अस्पतालों को सचेत किया गया कि पुनः निरीक्षण किये जाने पर अनियमितता की स्थिति निर्मित होने पर नर्सिंग होम एक्ट 2010 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगें।