73 हजार सैलरी पाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी ने पति से मांगा था गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला

लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने एक अहम पारिवारिक विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर पत्नी खुद अच्छी कमाई कर रही है तो उसे पति से गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस आदेश को पलट दिया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने पति को पत्नी को हर महीने 15 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश दिया था. दरअसल, मामला एक दंपति के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा है. पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1.75 लाख रुपये महीना कमाता है, जबकि पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 1.75 लाख रुपये महीना कमाता है, जबकि पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे 73 हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती है. इतना ही नहीं, पत्नी ने बख्शी का तालाब इलाके में 80 लाख रुपये से अधिक कीमत का फ्लैट भी खरीदा है. पति ने पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कहा था कि जब पत्नी सक्षम है और अच्छा वेतन कमा रही है, तो वह भरण-पोषण की हकदार नहीं हो सकती. कोर्ट ने इस दलील को सही माना और कहा कि पत्नी को 73 हजार रुपये वेतन मिलता है, इसलिए वह अपना खर्च खुद उठा सकती है. 

सितम्बर 1, 2025 - 14:32
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73 हजार सैलरी पाने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी ने पति से मांगा था गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला