दिवंगत पेंशनर की 67 वर्ष उम्र पूरी होते तक ही मिलेगी फैमिली पेंशन की पात्रता परिवार को

केन्द्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी शासकीय सेवा से सेवानिवृत होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7साल या दिवंगत कर्मचारी की 67 साल की उम्र तक (जो पहले हो) ही बढ़ी हुई दर पर पूर्ण पारिवारिक पेंशन की पात्रता होगी। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी उम्र में रिटायर हुआ हो। जैसे सरकारी डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि 65 की उम्र में रिटायर होते हैं। वर्तमान मे विभागों में यह असमंजस बना हुआ था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल निर्धारित है तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी या उससे अधिक 65 में 7 वर्ष बढ़ाकर 72 वर्ष तक परिवार को पूरा पेंशन मिलगी। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय/ पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव दिलीप कुमार साहू ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि दिवंगत कर्मचारी के पात्र आश्रितों को बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तारीख तक ही देय होगी, जिस दिन दिवंगत कर्मचारी की आयु जीवित अवस्था में 67 वर्ष की आयु पूरी होती है। पेंशन की वरीयता के बारे में भी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन पर पहला हक दिवंगत कर्मचारी की पत्नी या पति का है। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद हुई शादी या न्यायिक रूप से अलग हुए पति-पत्नी भी शामिल है।इसके उपरांत उक्त पेंशन पर बच्चों को अधिकार रहेगा। जिसमें में गोद लिए हुए और सौतेले बच्चे भी शामिल होंगे।फिर आश्रित माता-पिता को। अंत में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम भाई-बहनों का हक रहेगा। उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।

नवंबर 4, 2025 - 13:59
 0  281
दिवंगत पेंशनर की 67 वर्ष उम्र पूरी होते तक ही मिलेगी फैमिली पेंशन की पात्रता परिवार को