जनपद पंचायत के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने नियम का पालन न करना अन्याय

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार दिनांक 24 अक्टूबर को आयोजित बैठक में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के रिटायर कर्मचारियों के समक्ष विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी पंचायत अधिनियम में पेंशन का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद उन्हें पेंशन और परिवार पेंशन से वंचित रखा जाना घोर अन्याय है क्योंकि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 131 में पेंशन देने हेतु नियम का उल्लेख है जिसके अनुसार जिला और जनपद पंचायत में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन व ग्रेजुटी देने की व्यवस्था है। इसलिए रिटायर कर्मचारियों को जीवन के अंतिम पड़ाव में आजीविका हेतु सरकार को जिला एवं जनपद पंचायत में इस अधिनियम का सरकार को पालन कराने और रिटायर कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने हेतु दिशा निर्देश की जरूरत है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ इसको लेकर मुख्यमंत्री , मंत्री के साथ साथ सभी जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर पेंशन भुगतान के लिए जरूरी पहल करने भरोसा दिया ।बैठक में पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर तथा रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि भी मौजूद थे। बैठक में जिला और पंचायत के रिटायर कर्मचारी टी एन अवसरिया अभनपुर, डी के महोबिया आरंग, अल्ताफ खान बीजापुर, रुक्मण प्रसाद साहू रायगढ़, तेजराम डनसेना तथा भगवान लाल साहू खरसिया और रमेश सिंह ठाकुर तमनार आदि ने भी अपने व्यथा व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में जनपद पंचायत के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्णय का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

अक्टूबर 25, 2024 - 12:30
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जनपद पंचायत के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने नियम का पालन न करना अन्याय