सभी पेंशनरों को मिले “ई-पेंशन कार्ड” — भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने शासन से की मांग

रायपुर । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आज छत्तीसगढ़ शासन के संचालक, कोष एवं लेखा संचालनालय तथा संचालक, पेंशन संचालनालय को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि राज्य के सभी पेंशनरों को “ई-पेंशन कार्ड” उपलब्ध कराया जाए तथा इसे अनिवार्य रूप से “ई-कोष लाइट ऐप” में अपलोड किया जाए। नामदेव ने बताया कि वित्त विभाग के वित्त निर्देश 28/2018 के तहत पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु “आभार” ऑनलाइन पेंशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पेंशनरों को काफी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त “ई-कोष लाइट एप” के माध्यम से पेंशनरों को अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त करने का सरल माध्यम भी उपलब्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि इस एप में पेंशनरों के लिए जीपीओ ऑर्डर, पीपीओ ऑर्डर, ई-पेंशन कार्ड तथा बैंक कवरिंग लेटर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड हेतु अपलोड किए जाने का प्रावधान है, परंतु देखा गया है कि अनेक पेंशनरों के ई-पेंशन कार्ड अब तक अपलोड नहीं किए गए हैं, जिससे उन्हें यह कार्ड प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नामदेव ने यह भी कहा कि पेंशनर जब जिला कोषालय अधिकारी से संपर्क करते हैं, तो उन्हें आहरण संवितरण अधिकारी (DDO) से ई-पेंशन कार्ड ऑनलाइन जनरेट कराकर भिजवाने को कहा जाता है। यह प्रक्रिया जटिल है और पेंशनरों के लिए कठिनाई का कारण बन रही है। महासंघ ने सुझाव दिया है कि — > “जिले में सभी पेंशन प्रकरण जब ऑनलाइन कोषालय में जमा होते हैं, तो उसी समय ई-पेंशन कार्ड की ऑनलाइन स्वीकृति और अपलोडिंग की जिम्मेदारी जिला कोषालय अधिकारी की होनी चाहिए। यह उनके दायित्व क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा माना जाए।” महासंघ से प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दशमेर संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी तथा जिला अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि ने शासन से अनुरोध किया है कि सभी जिलों के कोषालय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं ताकि प्रत्येक पेंशनर को उसका ई-पेंशन कार्ड प्राप्त हो सके। साथ ही मई 2018 के पूर्व सेवा-निवृत्त हुए पेंशनरों को भी यह कार्ड जारी किया जाए। जारी विज्ञप्ति के अंत में प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि — > “ई-पेंशन कार्ड पेंशनर का पहचान पत्र है — इसे हर पेंशनर को प्राप्त होना ही चाहिए। शासन द्वारा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाकर पेंशनरों को राहत प्रदान की जाए।

नवंबर 12, 2025 - 16:05
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